आगरालीक्स…Agra News: आगरा में पालतू कुत्ते ने बच्चे को काटा, बीएनएस की धारा 291 के तहत मुकदमा दर्ज, जानें क्या है धारा के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान। ( Agra News: Fir Lodge after Pet dog bite 8 year old child in Agra#Agra )
आगरा के जीवनीमंडी की कॉलोनी के रहने वाले भगवान दास सोनी ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनके पड़ोसी ने तीन कुत्ते पाल रखे हैं, कॉलोनी में पालतू कुत्तों का आतंक है। आरोप है कि पड़ोसी कुत्तों को बांधकर नहीं रखता है।
टयूशन से लौट रहे नाती को काटा
भगवान दास सोनी ने पुलिस को बताया कि 18 अक्टूबर को आठ साल का उनका नाती टयूशन पढ़ने गया था वहां से लौट कर आ रहा था। पड़ोसी के कुत्ते ने नाती को काट लिया, कुत्ते के काटने से नाती बुरी तरह से घबरा गया है, उसका इलाज चल रहा है और उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। जब पड़ोसी से इसकी शिकायत की तो झगड़ा करने लगे, इसकी सूचना पुलिस को दे दी।
छह महीने की सजा का है प्रावधान
इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 291 के तहत तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। इस धारा के तहत पालतू जानवर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। जानवर को पालने में लापरवाही पर छह महीने की सजा और पांच हजाररुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।