आगरालीक्स …आगरा के हॉस्पिटलों को बड़ी राहत, बिना एनओसी के 480 हॉस्पिटलों को पंजीकरण की अनुमति।
आगरा में हॉस्पिटल, लैब और क्लीनिक के पंजीकरण के रिन्यूवल हर साल होते हैं, लेकिन पिछले एक साल से अग्निशमन विभाग की एनओसी की अनिवार्यता के चलते हॉस्पिटलों के नवीनीकरण में समस्या आ रही थी, सालों से चल रहे हॉस्पिटलों में एनओसी के लिए मानक पूरे नहीं थे। ऐसे में अग्निशमन विभाग ने छोटे हास्पिटलों को एनओसी से छूट दे दी थी लेकिन इसका शासनादेश नहीं आया था।
480 हॉस्पिटलों को मिली छूट
नए शासनादेश के तहत जिन अस्पतालों की उंचाई नौ मीटर और 500 वर्ग मीटर से कम कवर्ड एरिया है उन्हें अग्निशमन विभाग की एनओसी लेने की अनिवार्यता नहीं है। इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 480 हॉस्पिटलों का नीवीनकरण करना शुरू कर दिया है।
हॉस्पिटलों के 22 नए आवेदन
वहीं, इस साल हॉस्पिटलों के 22 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनका सर्वे कराया जा रहा है, इसके बाद पंजीकरण किया जाएगा।