आगरालीक्स…आगरा में कॉलोनी, पार्क, सड़क पर लगे किसी भी पेड़ को काटा तो दर्ज होगी एफआईआर. पहले लेनी होगी अनुमति. टीटीजैड क्षेत्र में ये नियम जारी
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ने अवगत कराया है कि आगरा जनपद टीटीजैड क्षेत्रान्तर्गत आता है, टीटीजैड क्षेत्रान्तर्गत (आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा एवं भरतपुर (राजस्थान) किसी भी प्रकार के वृक्ष पातन को सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली के आदेशानुसार पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। इसी कारण उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 के अंतर्गत प्रतिबन्धित तथा छूट प्रजातियों के वृक्षों को भी टी0टी0 जैड0 क्षेत्रान्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त किये बिना काटा नहीं जा सकता है।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि जनपद आगरा के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वृक्षों को काटे जाने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन सं0 (सि0) 13381/1984 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में आई0ए0 दायर कर अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। यदि जनपद आगरा के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार के वृक्ष को काटा जाता है, तो वृक्ष स्वामी व काटने वाले के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी।