आगरालीक्स ….आगरा में मेडिकल स्टोर से ग्लूकोज, च्यवनप्रकाश की बिक्री कर रहे मेडिकल स्टोर संचालकों को एफएसडीए का लाइसेंस भी लेना होगा। जानें क्या है एफएसडीए के लाइसेंस का शुल्क। #agranews #fsdalicense# #medicalstore#

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए द्वारा खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है।जबकि औषधि विभाग द्वारा दवाओं की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी होता है। ऐसे में मेडिकल स्टोर से हेल्थ ड्रिंक से लेकर शहद, च्यवनप्राश की बिक्री के लिए एफएसडीए का लाइसेंस होना चाहिए। मगर, मेडिकल स्टोर संचालक लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। इसे लेकर एफएसडीए ने सख्ती की है।
लाइसेंस का 100 से 2000 रुपये तक का शुल्क
एफएसडीए से लाइसेंस लेने का शुल्क 100 से 2000 रुपये तक है। 12 लाख रुपये सालाना व्यापार पर 100 रुपये शुल्क देना है। इसके लिए एफएसडीए से लाइसेंस लेना होगा।
जांच करेगी टीम, 40 फीसद पर ही लाइसेंस
एफएसडीए के जिला अभिहित अधिकारी अमित कुमार का कहना है कि जिले में 16 हजार से अधिक खाद्य लाइसेंस हैं। इसमें से 40 प्रतिशत पर ही एफएसडीए का लाइसेंस है। इसकी जांच की जाएगी।