आगरालीक्स…जीएसटी को लेकर बड़े फैसले, सिनेमाहॉल्स में पॉपकॉर्न, कोल्डड्रिंक होंगे सस्ते, आनलाइन गेमिंग पर अब 28% जीएसटी..इन चीजों पर नहीं लगेगी जीएसटी…..जानें किसने क्या कहा
मंगलवार को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई बड़े फैसले किए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की. शाम को प्रेस ब्रीफिंग कर मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. जीएसटी काउंसिल में आनलाइन गेमिंग, हॉर्स राइडिंग,कैसिनों की फुल वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी की गई है. इसके साथ ही अब सिनेमाहॉल में खाना सस्ता होगा. सिनेमाहॉल में खाने पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया गया है. सर्व होने वाले खाने पर टैक्स को घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है. पहले यह 18 प्रतिशत था.

कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर जीएसटी नहीं
जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों में यह भी निर्णय लिया गया कि कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं और कुछ खाद्य पदार्थों में अब आईजीएसटी नहीं लगेगा. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है.
इन आनलाइन गेम्स पर रहेगा फोकस, जीएसटी 28 प्रतिशत
जीएसटी काउंसिल की बैठक में आनलाइन गेमिंग स्टॉक्स पर फोकस बढ़ जाएगा. जीएसटी काउंसिल ने आनलाइन गेमिंग को एक झटका दिया है. आनलाइन गेमिंग की फुल वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इस समय टॉप गेमिंग शेयरों में रेखा झुनझुनवाला समर्थित नजारा टेकनोलॉजीज, जेनसर टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉर्प, आनलाइन ग्लोबल, टेक महिंद्रा, टीसीएस और इंफोसिस शामिल हैं.
आगरा की सीए प्रार्थना जलान ने कहा है कि सिनेमा हॉल में जीएसटी कट करना अच्छा स्टेप है. हालांकि 28 प्रतिशत जीएसटी होने पर गेमिंग इंडस्ट्री को तगड़ा झटका दिया गया है. गेमिंग इंडस्ट्रीज में जो भी नये स्टार्टअप थे उने लिए यह बहुत ही निराशाजनक फैसला रहा है.
