Agra News: National Lok Adalat in Agra on 13th July, all types of cases will be resolved…#agranews
आगरालीक्स…आगरा में लोक अदालत जल्द. वाहनों के चालान, एक्सीडेंट केस, लोन, बिजली के बिल जैसे विवाद हैं तो नोट कर लें ये तारीख…
अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डा. दिव्यानंद द्विवेदी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार मा0 जनपद न्यायाधीश श्री विवेक संगल के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में 13 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें बैंक बैंक ऋण, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, 138 एन आई एक्ट, वाहनों के चालन से, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व वाद, विद्युत बिल वाद आदि से संबंधित वादों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वाणिज्यिक न्यायालय, जनपद न्यायालय, राजस्व न्यायालय, लारा कोर्ट, उपभोक्ता फॉर्म कोर्ट, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट, जनपद की समस्त तहसील न्यायालयो में तथा जनपद आगरा के समस्त खंड विकास कार्यालयो मे किया जाएगा। जिन वादकारियो के वाद उपरोक्त संबंधित न्यायालय में यदि लम्बित है तो वह दिनांक 13 जुलाई 2024 को उपस्थित होकर अपने वाद का निस्तारण समझौते के आधार पर करा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए वाद के निस्तारण मे किसी भी पक्ष की न तो हार और न ही जीत होती है। इसमें दोनों ही पक्ष अपने वाद का निस्तारण समझौते के आधार पर किया जाता है।
अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के ने यह भी अवगत कराया है कि राष्ट्रीय आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए जाने के लिए संबंधित न्यायालयों एवं राजस्व न्यायालय के सक्षम अधिकारियों के साथ प्री ट्रायल बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है। बैठक किए जाने का मुख्य उद्देश्य वादकारियो को अधिक से अधिक लाभ दिया जाना है।