आगरालीक्स…आगरा में युवक की पीट—पीट कर हत्या में कोर्ट ने सभी नौ दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
आगरा में एक युवक की नौ युवकों ने पीट—पीट कर हत्या कर दी थी. घर से ले जाकर युवक को इतना मारा कि उसकी जान निकल गई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था और अब इस मामले में कोर्ट ने सभी नौ आरोपियां को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला जज मृदुल ने सभी को आजीवन कारावास के साथ 2.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है.
इन्हें मिली सजा
संजू कर्दम, टीटू, बकरा उर्फ विक्रम, बृजेश निवासी टीला नंदराम, कुलआ उर्फ नरेंद्र, राजाबाबू,गुलाब सिंह, संदीप निवासी टीला शेख मन्नू और नरेदं्र निवासी ढाकरान को सजा सुनाई गई है.
ढाई साल पुराना मामला
घटना 27 फरवरी 2023 की है. रकाबगंज थाना क्षेत्र के मंटोला में रहने वाले मोहम्मद बकार ने पुलिस को तहरीर दी थी जिसमें बताया था कि 27 फरवरी 2023 को उनका बेटा आबिद उर्फ मूसा शाम छह बजे घर पर था. तभी अरोपी संजय कर्दम, टीटू, गुलाब, नरेंद्र सहित नौ लोग उसके घर आए और बेटे को अपने साथ ले गए. आरोप है कि काजीपाड़ा रेलवे लाइन के पास सभी आरोपियों ने लाठी, चाकू, सरिया, तलवार से हमला बोल दिया और पीट—पीट कर उनके बेटे को मार दिया. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा. 6 अप्रैल् 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए.