आगरालीक्स…आगरा में शराब और बीयर की दुकानें बंद करने के आदेश जारी. डीएम ने किए आदेश जारी. जानें कितने दिन नहीं मिलेगी शराब और बीयर
नगर निकाय चुनाव को लेकर आगरा जिले में शराब और बीयर की दुकानें बंद करने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं. डीएम द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं. आदेशों के अनुसार 4 मई को आगरा में होने वाले मतदान को ध्यान में रखते हुए 2 मई को शाम 6 बजे से 4 मई को मतदान की समाप्ति तक सभी रिटेल और होलसेल की सभी शराब व बीयर की दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा 13 मई को मतगणना को लेकर 12 मई को शाम 6 बजे से 13 मई को रात 12 बजे तक शराब व बीयर की सभी दुकानें बंद रखने के आदेश हैं.

ये किए गए आदेश जारी
जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा उप्र आबकारी (संशोधन) नियमावली 1999 के प्राविधानों एवं लोक प्रतिनिधित्व- 1951 की धारा-135 ग के खण्ड (एक) में यथा उपबंधित प्राविधान के अनुसार तथा आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दिनांक 04.05.2023 को जनपद आगरा में होने वाले मतदान दिवस 04.05.2023 के उपलक्ष्य में दिनांक 02.05.2023 को शाम 6.00 बजे से दिनांक 04.05.2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 13.05.2023 के उपलक्ष्य में दिनांक 12.05.2023 को शाम 06 बजे से दिनांक 13.05.2023 को रात्रि 12 बजे तक जनपद-आगरा के समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों से क्रय बिकय पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है.