आगरालीक्स ….आगरा में कोचिंग संचालक पर लगी सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण की धारा हटाने पर दरोगा निलंबित, जानें पूरा मामला।
आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र की रहने वाली युवती 17 जून 2023 को लापता हो गई थी, 12 जुलाई को युवती की मां ने थाना ट्रांस यमुना में कोचिंग संचालक सहित तीन लोगों के खिलाफ धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज कराया, इसके तीन दिन बाद युवती घर लौट आई। युवती ने बताया कि उसे अगवा किया गया, उसके 164 के बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया, कई शिकायतों के बाद विवेचन दरोगा शिव मंगल ने चार सितंबर को युवती के बयान कराए। इसके बाद मुकदमे में 376 डी की धार बढ़ाई, एक आरोपी का नाम भी बढ़ाया।
6 अक्टूबर को लगाई चार्जशीट धारा हटाई
इस मामले में छह अक्टूबर को चार्जशीट लगा दी, मुकदमे से अपहरण और दुष्कर्म की धारा हटा दी गई। चार्जशीट जानलेवा हमला और गाली गलौज की धारा के तहत लगाई गई, तर्क दिया के युवक और युवती में झगड़ा हुआ था और 112 नंबर पर सूचना दी गई थी। धारा हटाने के पीछे विवेचक के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। इस मामले में एसीपी छत्ता आरके सिंह ने विवेचक और थानाध्यक्ष के खिलाफ डीसीपी सिटी को गोपनीय रिपोर्ट दी। डीसीपी सिटी ने दरोगा शिव मंगल को निलंबित कर दिया है, दोनों की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं।