आगरालीक्स…आगरा में 18 अगस्त से नये सर्किल रेटों पर होगी जमीनों, प्लॉटों के की रजिस्ट्री. डीएम ने जारी किए आदेश. 50 प्रतिशत तक बढ़े आगरा में जमीनों के रेट
आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी द्वारा पुनरीक्षित मूल्यांकन दर सूची, 18 अगस्त से जनपद के समस्त उपनिबन्धक कार्यालयों में प्रभावी करने के आदेश जारी किए गए हैं. जनपद के समस्त उपनिबन्धक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में स्थित कृषि/आवासीय/व्यवसायिक/आद्यौगिक सम्पत्तियों की दरों में मौके स्थिति एंव बाजारू मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए सर्किल दर में वृद्धि की गई है. इसके लिए सभी प्रकार की आपत्तियों का निस्तारण किया गया है.जिला निबन्ध शुभाँगी शुक्ला ने अवगत कराया है कि उ०प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली-1997 व यथासंशोधित 2015 के नियम-4 के अन्तर्गत जिलाधिकारी आगरा द्वारा पुनरीक्षित मूल्यांकन दर सूची दिनांक-18, अगस्त, 2025 से जनपद के समस्त उपनिबन्धक कार्यालय, सदर प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम एवं उपनिबन्धक एत्मादपुर/किरावली/खेरागढ/फतेहाबाद/बाह में प्रभावी हो जायेगी. जनपद के समस्त उपनिबन्धक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में स्थित कृषि / आवासीय/व्यवसायिक/आद्यौगिक सम्पत्तियों की दरों में मौके स्थिति एंव बाजारू मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए सर्किल दर में वृद्धि की गई है तथा कलेक्टर सर्किल दर सूची के सामान्य निर्देश में व्याप्त विसंगतियों का निराकरण करके इसे आम जनमानस के लिए सरल व बौधगम्य बनाया गया है. प्रचलित सर्किल दरों में यह वृद्धि सम्पत्ति के बाजारू मूल्य के व्यापक सर्वेक्षण व अध्ययन के पश्चात प्रस्तावित की गई है तथा सर्किल दरों के प्रस्ताव पर आम जनमानस से आपत्तियों आमंत्रित करके, आपत्तियों का सम्यक व व्यवहारिक निस्तारण करके सर्किल दरों का पुनरीक्षण प्रभावी किया गया है.
एनआईसी से देख सकेंगे नए सर्किल रेटनए सर्किल रेट एनआईसी की वेबसाइट से देखे जा सकेंगे. कल से नए सर्किल रेट से ही रजिस्ट्री होगी और नए सर्किल रेट में 50 प्रतिशत तक की जमीन के रेटों की बढ़ोत्तरी की गई है.