आगरालीक्स …..आगरा बैंकाक पटाया टूर पर गए कपल को टूर कंपनी ने जिन सुविधाओं का वादा किया वह उपलब्ध नहीं कराई। टूर कंपनी को 1.08 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर कपल को देने के आदेश, जानें आप को भी समस्या है तो क्या कर सकते हैं।
आगरा के दिल्ली गेट निवासी प्रतीक जैन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की थी, इसमें आरोप लगाए थे कि उन्होंने 23 जून 2017 को संजय प्लेस स्थित टूर कंपनी से थाईलैंड के लिए टूर बुक किया था। इसके लिए टूर कंपनी ने 79022 रुपये हवाई टिकट, छह हजार रुपये थाईलैंड वीजा और 64500 रुपये थाईलैंड टूर के लिए दिए थे।

होटल में सुपीरियर ट्रिपल रूम की जगह दिया छोटा कमरा
24 जून को प्रतीक जैन पत्नी और दो बच्चों के साथ पटाया पहुंचे। 25 जून को बैंकाक पहुंच गए, 27 तक बैंकाक में ठहरे। बुकिंग के मुताबिक, 25 से 27 जून तक बैंकाक के होटल रॉयल आईवरी में सुपीरियर ट्रिपल रूम में ठहराया जाना था। लेकिन उन्हें होटल में ठहरने के लिए एक छोटा कमरा दिया गया। टूर कंपनी से शिकायत की, वे रूम बदलने का आश्वासन देते रहे लेकिन रूम नहीं बदला। 28 जून को वे आगरा लौट आए। टूर कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन जवाब नहीं दिया।
1.08 लाख का लगाया गया जुर्माना
इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष में पांच दिसंबर 2017 को परिवाद दायर किया। सुनवाई के बाद आयोग ने 1.08 लाख रुपये वादी को अदार करने के आदेश किए हैं, एक महीने में क्षतिपूर्ति अदा नहीं करने पर 6 फीसद ब्याज देनी होगी।