आगरालीक्स… आगरा समेत प्रदेश में कल एक अगस्त से ई-रिक्शों पर कसेगा शिकंजा। मनमानी से ई-रिक्शों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
प्रदेश के संभागीय परिवहन विभाग द्वारा आरटीओ को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा नहीं चला सकेगा। साथ ही छह-सात साल पुराने ई-रिक्शा जिन्होंने आरटीओ कार्यालय में टैक्स जमा नहीं किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो ऐसे ई-रिक्शा चलने नहीं दिए जाएंगे।
प्रतिबंधित मार्गों पर नहीं चलेंगे ई-रिक्शा, देना होगा शपथ पत्र
ई-रिक्शा चालक को रजिस्ट्रेशन कराते समय शपथपत्र देना होगा कि इस ईरिक्शा को कोई नाबालिग नहीं चलाएगा। साथ ही शहर में ई-रिक्शा के लिए प्रतिबंधित मार्गों पर भी इसका संचालन नहीं किया जाएगा, तभी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।
ई-रिक्शा डीलर पर नकेल
ई-रिक्शा डीलर के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत जिस एरिया का सर्टिफेकट जिस डीलर के पास है, वह उसी क्षेत्र में अपना शोरूम खोलेगा, दूसरे एरिया में शोरूम नहीं खोल सकेगा। एक ही ट्रेड पर कई दुकानें नहीं चलाई जा सकेंगी।