Agra News: Tax exemption limit in leave encashment of private employees is now 25 lakhs…#agranews
आगरालीक्स…प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए खुशखबरी. अब रिटायरमेंट के वक्त 25 लाख रुपये तक के LeaveEncashment पर नहीं लगेगा टैक्स…पहले इतने लाख थी सीमा

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. सरकार ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर अब 25 लाख रुपये कर दी है. इससे देश के करोड़ों कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा जो कि निजी क्षेत्रों में काम करते हैं. आज जारी बयान में सीबीडीटी ने कहा कि बजट अभिभाषण 2023 में किए गए प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार ने निजी संस्थानों में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट टैक्स छूट की बढ़ी सीमा 1 अप्रैल 2023 से 25 लाख रुपये कर दी है.
अब तक गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट तीन लाख रुपये तक ही थी. इसको 2002 में केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया था. तब केंद्र सरकार में सबसे अधिक बेसिल पे 30 हजार रुपये प्रति माह पर इस छूट को तय किया था.