आगरालीक्स…आगरा कोर्ट में कंगना के खिलाफ दायर वाद खारिज. कोर्ट ने तीन बिंदुओं को सामने रख वाद को बताया आधारहीन….
हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना राणवत के खिलाफ आगरा कोर्ट में दायर वाद खारिज हो गया है. मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने तीन बिंदुओं के आधार पर इस वाद को आधारहीन बताया और खारिज कर दिया. बता दें कि अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने कोर्ट में कंगना के खिलाफ गांधी जी के लिए अभद्र टिप्पणी करने और किसान आंदोलन के खिलाफ गलत बोलने के आरोप में वाद दायर किया था.पहले बिंदु में कोर्ट ने कहा कि वादी और उसके परिवार का कोई भी सदस्य किसान आंदोलन में शामिल नहीं था.
दूसरे बिंदु में लिखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु हो चुकी है. उनके परिवार का कोई व्यक्ति ही ये वाद दायर कर सकता है.
तीसरे बिंदु में लिखा कि वाद दायर करने से पहले किसी मजिस्ट्रेट से इस बारे में मंजूरी नहीं ली गई.
वादी अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने कहा कि वाद खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ मैं एमपी एलएलए कोर्ट सेशन में रिवीजन डालेंगे. मैं चुप नहीं बैठूंगा, जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट तक जाउंगा.
मामले में कुछ नहीं था
वहीं कंगना की ओर से पैरवी कर रहीं अधिवक्त अनसूया चौधरी का कहना हहै कि मामले में कुछ नहीं था. वाद खारिज किए जाने को लेकर तमाम रूलिंग और अपने तर्क दिए. जिस पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.