आगरालीक्स….आगरा में राजा की मंडी चौराहे पर लगे बैरियर के खिलाफ मुकदमे में कोर्ट ने 5 दिसंबर को अग्रिम कार्यवाही की तिथि की घोषित
ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता गिरधारीलाल चौरिसया ने कोर्ट में 22 अप्रैल 2022 को थानाध्यक्ष लोहामंडी और चौकी इंचार्ज राजा की मंडी के खिलाफ परिवाद पेश किया था. यह परिवाद राजा की मंडी चौराहे पर बैरिकेडिंग कर राजा की मंडी बाजार जाने का रास्ता अवरुद्ध किए जाने पर था. इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज होने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद कोर्ट ने अग्रिम कार्यवाही अमल में लाये जाने के लिए पत्रावली पर 5 दिसम्बर की तिथि नियत की है.
दायर परिवाद में कहा गया है कि राजा की मंडी चौराहे पर बैरिकेडिंग के चलते आसपास के मोहल्ले में रहने वालों को आवागमन में परेशानी हो रही है. आरोप ये भी लगाया गया है कि सोमवार को सैकड़ों फड़ लगवा कर पुलिस अवैध वसूली भी करती है. राजा की मंडी बैरियर का मामला व्यापार मंडल द्वारा भी कई बार प्रशासन के सामने पेश किया गया है और व्यापारियों की समस्याओं को बताया गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है.