आगरालीक्स……. आगरा में करोडों की जालसाजी में जेल गए शैलेंद्र अग्रवाल को सख्त सजा दिलवाने के बजाय आगरा पुलिस उसकी सजा कम से कम करने में जुटी हुई है। वहीं, शैलेंद्र अग्रवाल के पूर्व डीजीपी से नजदीकी संबंध और पुलिस अधिकारियों की तैनाती के लिए अवैध वसूली पर पर्दा डाल दिया गया है। इस मामले में दो महीने बाद पहली चार्जशीट लगाई गई, जांच अधिकारी सीओ सोमेन वर्मा (पहले सीओ असीम चौधरी जांच अधिकारी थे, इनसे जांच सीओ सोमेन वर्मा को दे दी गई) लगाई गई चार्जशीट में शैलेंद्र अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली दरोगा विजय सिंह की पत्नी श्वेता सिंह के बयान ही बदल गए हैं, श्वेता ने दो मई को बयान दिए थे कि शैलेंद्र ने मुझे धमकी दी थी कि गुंडे भेजकर पूरे खानदान का खात्मा कर दूंगा, इसके आधार पर धन वसूली के लिए जान से मारने की धमकी देने की धारा 386 और एससी एसटी एक्ट 3 (2) 5 मुकदमा दर्ज होना था, लेकिन चार्जशीट में श्वेता सिंह के बयान दर्ज किए गए हैं कि शैलेंद्र ने धमकी दी थी कि गुंडे भेजकर तेरा दिमाग ठीक करा दूंगा, इसे आधार बनाकर पुलिस ने धारा 386 हटा दी है और एससी एसटी एक्ट की धारा 3 (2) 5 को बदलकर 1 (3) 10 कर दिया है, इससे शैलेंद्र अग्रवाल को सात साल से अधिक की सजा नहीं हो सकती है।
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