प्रयागराज.. ज्ञानवापी विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाएं खारिज। हाइकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी।
ट्रायल कोर्ट छह माह में मुकदमा निस्तारित करे
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि छह माह में मुकदमे का शीघ्र निर्णय करें। साथ ही हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद का सर्वेक्षण जारी रखने की अनुमति दी है।
निचली अदालत सर्वेक्षण का दे सकती है आदेश
हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि निचली अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वेक्षण आवश्यक है, तो कोर्ट एएसआई को सर्वेक्षण करने का निर्देश दे सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेच ने यह फैसला सुनाया है।
फैसला ऐतिहासिक है
इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा, यह फैसला ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि सभी पक्षों को यह कहा गया है कि मामले को 6 महीने में निस्तारित किया जाए और याचिकाओं को खारिज किया है… अगर एक पक्ष पीड़ित है तो उसके लिए ऊपर की अदालत खुली है।