आगरालीक्स…एक साथ 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा. कासगंज के एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या के दोषियों को एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा
कासगंज दंगे में मारे गए एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषी करार किए गए 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. लखनऊ एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक दिन पहले ही गुरुवार को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. जस्जिद विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने यह फैसला सुनाया. मामले में एक दोषी सलमीन गुरुवार को एनआईए कोर्ट में पेश नहीं हुआ था लेकिन आज शुक्रवार को उसने कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर कर दिया. एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभियुक्तों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
बता दें कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद कासगंज में हिंसा फैल गई थी. घटना के लेकर यूपी में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे. इस मामले में सलीम नाम के युवक को मुख्य आरोपी बनाया गया था. वहीं 20 लोगों को नामजद किया गया था. चंदन की हत्या के बाद कासगंज में माहौल् खराब हो गया था और हिंसा भड़क गई थी. शहर में उपद्रव व आगजनी हुई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 49 लोगों को अरेस्ट किया था.