आगरालीक्स …(Agra News 10th May )आगरा में धारा 144 लागू है, उल्लंघन में जेल भेजा जाएगा, कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक लागू एडीएम सिटी डॉ प्रभाकांत अवस्थी का कहना है कि पिछले छह महीने से धारा 144 लगी हुई है, आने वाले दिनों में धार्मिक त्योहार के मददेनजर धारा 144 को 1 जून तक के लिए बढा दिया गया है।
आगरा में छह महीने से धारा 144 लगी हुई है, अब मई में धार्मिक त्योहार हैं। इस दौरान भीड जुटने से कोरोना संक्रमण का खतरा रहेगा। इसे देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 को एक जून तक बढा दिया है। इस दौरान एक जगह पर पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा। भडकाउ पोस्ट, उपद्रव, सरकारी कर्मचारियों से अभद्रता और भीड एकत्रित करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
10 दिन और बढा कर्फ्यू
आगरा में 10 मई की सुबह सात बजे कोरोना कर्फ्यू खत्म हो रहा था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए पूरे प्रदेश में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढा दिया गया है। आगरा में 17 मई सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू है।
इन्हें है प्रतिबंध से छूट
उद्योग इकाई, फैक्ट्री खुली रहेंगी
श्रमिकों की आवाजाही पर रोक नहीं
जरूरी दवाएं सर्जिकल स्टोर की दुकानें खुली रहेंगी
किराना व पैकिंग दुकानें अपने समय पर खुलेंगी