आगरालीक्स…आगरा में अब कोरोना का एक केस मिलने पर 20 घर और एक से अधिक केस मिलने पर 60 घर होंगे सील. मल्टीस्टोरी बिल्डिंग को….
शासन ने जारी की गाइडलाइंस
प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया गया है. आगरा सहित पूरे प्रदेश में शासन द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इसमें कोरोना के होते व्यापक प्रसार को रोकने के लिए कवायद की गई हैं. शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिस क्षेत्र से कोरोना का एक केस मिलता है तो उसके आसपास के 20 घर सील कर दिए जाएंगे. इसके अलावा एक से अधिक केस मिलने पर आसपास के 60 घर सील किए जाएंगे.
कंटेनमेंट जोन— कोरोना के नये केस को केंद्र मानते हुए 25 मीटर क्षेत्र लगभग 20 घर और एक से अधिक केस आने पर 50 मीटर क्षेत्र लगभग 60 घर कंटेनमेंट जोन मनाया जाएगा.
दो कंटेनमेंट जोन पर एक टीम लगाई जाएगी. एक से अधिक केस होने पर क्लस्टर मे मध्य बिन्दु को एपीसेंटर चिन्हित कर 50 मीटर रेडियस के क्षेत्र को कंटनेमेंट जोन बनाया जाएगा.
प्रत्येक टीम में स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन सहित तीन सदस्य शामिल होंगे.
टीम के सदस्य लोगों को कोविड के लक्षणों के लिए जागरूक करेगे. संदिग्ध मरीजों का ब्यौरा जुटाएंगे.
प्रत्येक पांच टीम पर एक सुपरवाइजर होगा.
कंटेनमेंट जोन में कोरोना के संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए जाएंगे. जिन क्षेत्रों में पहले कोरोना केस मिल चुका है दोबारा वहां पर नया केस मिलता है ऐसे क्षेत्र को क्लस्टर मानते हुए 60 आवासों का सर्वे कराया जाएगा.
बहुमंजिला भवनों के लिए
बहुमंजिला भवन में एक कोविड केस मिलने पर जिस तल पर आवास होगा उस तल को कंटनेमेंट जोन माना जाएगा.
एक से अधिक केस मिलने पर टावर को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा. ऐसे केस में जिला प्रशासन और सीएमओ स्तर पर कार्रवाई की जाएगी.
कंटेनमेंट जोन के संदिग्ध लोगों का 24 घंटे के अंदर सैंपल लिया जाएगा.
अंतिम पॉजिटिव केस के सैंपल कलैक्शन की अवधि से 14 दिन तक संबंधित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बना रहेगा.
14 दिन तक कोई नया केस नहीं आता है तो कंटेनमेंट जोन को खत्म कर दिया जाएगा.