Decision in 15 days on filing of charge sheet of Mathura POCSO court, youth sentenced to death for raping child
मथुरालीक्स..बालक के साथ हैवानियत कर हत्या के मामले में युवक को फांसी की सजा। मथुरा के पोक्सो कोर्ट का आरोप पत्र दाखिल होने पर 15 दिन में फैसला।
एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया
मथुरा में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जज रामकिशोर यादव की अदालत ने नौ साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गत आठ अप्रैल को लापता हो गया था बालक
स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट एडवोकेट अलका उपमन्यु के मुताबिक कि मथुरा के औरंगाबाद क्षेत्र में एक नौ साल का बालक गत आठ अप्रैल 2023 को लापता हो गया था। पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई।
ताऊ की दुकान पर काम करने वाला युवक ले गया था बालक को
पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे, जिसमें बालक ताऊ की दुकान पर काम करने वाले सैफ के साथ दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की।
घर से पांच सौ मीटर दूर से लाश बरामद कराई
पूछताछ में उसने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बच्चे को घर से पांच सौ मीटर की दूरी पर नाले में ले जाकर कुकुर्म करेन और फिर हत्या करना स्वीकार किया। सैफ पुत्र तब्बसुर मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है और कुछ समय से औरंगाबाद में रह रहा था।