आगरालीक्स…आगरा में 48 घंटे बाद वीकेंड लॉकडाउन. डीएम ने जारी की गाइडलाइंस. लॉकडाउन में शादी से लेकर फैक्ट्री जाने वालों के लिए जरूरी बातें…
शुक्रवार रात से शहर में लॉकडाउन
आगरा में अब से 48 घंटे बाद से इस साल का पहला वीकेंड लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है. सीएम योगी के आदेशानुसार शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 7 बजे तक आगरा सहित पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा. आगरा में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर डीएम प्रभु नारायण सिंह ने बुधवार को जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं. इसमें लॉकडाउन में होने वाली शादियों से लेकर फैक्ट्री जाने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी दिशा—निर्देश जारी किए गए हैं.
निमंत्रण कार्ड होगा आपका ‘पास’
जारी गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन की अवधि में शासन के पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड 19 प्रोटोकोल का अनुपाल सुनिश्चित करते हुए शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों में 100 व्यक्तियों के तक ही लोग शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा शादी समारो में मास्क/सेनेटाइजर और सामाजिक दूरी के उपयोग एवं कोविड 19 प्रोटोकोल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ में पूर्व से निर्धारित विवाह कार्यक्रमों की अनुमति होगी. लॉकडाउन के दौरान शादी में शामिल होने वाले लोगों व आवश्यक व्यवस्थों में लगे लोगों के आने—जाने के लिए शादी का कार्ड ‘पास’ के रूप में अनुमन्य होगा.
औद्योगिक इकाइयों के संचालन को भी अनुमति
इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों/सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के संचालन की अनुमति होगी. यदि कोई भी व्यक्ति इन इकाइयों के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति पत्र या औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाकर इन इकाइयों के कार्य के लिए जाना चाहता है तो उसकी अनुमति होगी.