आगरालीक्स …आगरा के एक बडे होटल में सडे नीबू मिले, वैज और नॉन वैज एक ही फ्रीज में रखे हुए थे। एफएसडीए की टीम ने सैंपल लिए हैं।
मंगलवार को एफएसडीए की टीम ने फतेहाबाद स्थित होटल में छापा मारा, यहां सडे नीबू मिले, मसाले एक्सपार डेट के थे,वैज और नॉन वैज एक ही फ्रीज में रखे हुए थे। टीम द्वारा सैंपल लिए गए हैं और नोटिस दिया जाएगा।
फेसबुक पर कर सकते हैं मिलावट की शिकायत
आप मिठाई, फास्ट फूड से लेकर महंगे खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, इसमें मिलावट की आशंका है तो एफएसडीए के फेसबुक पेज पर भी शिकायत कर सकते हैं। एफएसडीए ने आगरा मंडल के लिए फेसबुक पेज बनाया है, इस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है।
लिए जाएंगे सैंपल, टीम देगी जानकारी
फेसबुक पेज पर मिलावट की शिकायत के बाद एफएसडीए की टीम संबंधित प्रतिष्ठान से सैंपल लेगी, इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी दी जाएगी, इसके लिए वे शिकायत करते समय अपना मोबाइल नंबर जरूर दर्ज करें। सहायक आयुक्त खाद्य विनीत यादव ने लोगों से अपील की है कि वे एफएसडीए के फेसबुक आगरा मंडल पेज पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
खाद्य पदार्थों की शिकायत के लिए करें क्लिक
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सैंपल फेल होने पर 10 लाख का जुर्माना
आगरा में एफएसडीए द्वारा एक बडे रेस्टोरेंट में मारे गए छापे के बाद लिए गए पनीर और दही के सैंपल फेल हो गए, इसी तरह 16 अन्य मामलों में करीब 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
आगरा में एफएसडीए की टीम रेस्टोरेंट, होटल और मिष्ठान विक्रेताओं के यहां छापा मार रही है, यहां से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इसमें से तमाम सैंपल फेल हो गए हैं, इन पर अर्थदंड लगाया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एफएसडीए की टीम ने भगवान टॉकीज स्थित रेस्टोरेंट से पनीर और दही के सैंपल लिए थे, यह सैंपल अधोमानक निकले हैं, इसके साथ ही चार मामलों में मिलावटी दूध और एक केस में अधोमानक मिठाई निकली है, इसके साथ ही एक मामले में अधोमानक घी और दो मामलों में अधोमानक खोया, पनीर और वनस्पति घी निकला है।
एक लाख से लेकर 40 हजार अर्थदंड
एफएसडीए की टीम द्वारा छापा मारने के बाद सैंपल लिए गए थे, इनके सैंपल फेल होने पर एडीएम सिटी न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया, मई महीने में एडीएम सिटी न्यायालय में 16 मामलों का निस्तारण किया गया। जिन मामलों में दूध से लेकर घी अधोमानक निकला है, ऐसे 10 मामलों में एक एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जबकि बिना लाइसेंस के कारोबार कर रहे तीन कारोबारियों पर 50 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। रेस्टोरेंट पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।