आगरालीक्स…आगरा में मास्क को लेकर सख्ती तेज, लेकिन इस बार कार्रवाई पुलिस पर. लॉकडाउन, शादी समारोहों, त्योहारों को लेकर हाईकोर्ट के सख्त आदेश
पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे सरकार
प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर इस बार सख्त रूख इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिखाया है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 18 हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को संक्रमण से अधिक चपेट में आने वाले शहरों में दो से तीन सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने सख्त रू से कहा है कि सड़क पर लोग मास्क पहनकर ही निकलें. अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई देता है तो पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी.
- ये भी दिए आदेश
- कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सार्वजनिक व धार्मिक आयोजनों में कम से कम 50 लोग ही शामिल हों.
- कोर्ट का कहना है कि नाइट कफ्र्यू छोटा कदम है. ये सिर्फ नवरात्र के जागरण या शादी समारेाहों में भीड़ को रोकने के लिए ही सीमित है.
- कोर्ट का कहना है कि प्रदेश में जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक केस मिल रहे हैं वहां सरकार दो से तीन सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे.
- सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर लाए
- खुले ग्राउंड में अस्थाई अस्पताल बनाकर कोरोना संक्रमितों का उपचार कराए.
- कोर्ट का कहना है कि गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाए.
- सेनेटाइजेशन से लेकर हर प्रक्रिया को आदेश के तहत अपनाया जाए