आगरालीक्स…अग्रिम कर की पहली किश्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून. टैक्स पर ब्याज से बचना है तो समय पर जमा करें किश्त
आयकरदाताओं के लिए जरूरी खबर है. अगर आप पर दस हजार रुपये से अधिक की कर देयता है तो अग्रिम कर की पहली किश्त जमा करने का समय आ गया है. पहली किश्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है. इसलिए निर्धारित समय से पहले ही अपना अग्रिम भुगतान कर दें. ऐसा न करने पर टैक्स पर ब्याज लगेगी जिसके कारण आपको अतिरिक्त् भुगतान करना होगा.

आगरा की सीए प्रार्थना जालान ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति् पर एक वर्ष में 10 हजार रुपये से अधिक की कर देयता है तो उसे चार किश्तों में भुगतान करना होता है. पहली किश्त के रूप् में टैक्स राशि का 15 प्रतिशत भुगतान करना होता है. निर्धारित समय पर कर की किश्तों का भुगतान न करने पर टैक्स पर ब्याज लग जाएगा, जिसका भुगतान करदाता को करना होगा.
चार किश्तों में भुगतान की तिथि और प्रतिशत
15 जून तक पहली किश्त में 15 प्रतिशत
15 सितंबर तक दूसरी किश्त में 45 प्रतिशत
15 दिसंबर तक तीसरी किश्त में 75 प्रतिशत
15 मार्च तक चौथी किश्त में 100 प्रतिशत टैक्स भुगतान करना होता है.