आगरालीक्स… आगरा में नई इंडस्ट्री स्थापित करने पर विराम लग गया है, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद तैयार कराए गए विजन डॉक्यूमेंट में 36 इंडस्ट्री ही व्हाइट कैटेगिरी में शामिल हैं। इसमें फुटवियर, होटल, हॉस्पीटल, कोल्ड स्टोरेज शामिल नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के संरक्षण के आदेश दिए हैं, यहां तक कह दिया कि ताज का संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो ध्वस्त कर दें। ताजमहल के संरक्षण, प्रदूषण का स्तर कम करने और टीटीजेड को देखते हुए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) ने आगरा की 508 इकाइयों को कैटेगिरी में बांटा है। व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज व रेड चार कैटेगिरी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मार्च, 2016 में उद्योगों के लिए दीं थी। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) को व्हाइट कैटेगरी में रखा गया था। इस तरह आगरा में व्हाइट कैटेगिरी के नए उद्योग ही स्थापित हो सकते हैं। आगरा में 557 औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें से 49 को वर्गीकृत नहीं किया जा सका है। 46 फीसद ऑरेंज कैटेगरी, 35 फीसद रेड कैटेगरी और 19 फीसद ग्रीन कैटेगरी की इकाइयां यहा हैं।स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), दिल्ली द्वारा विजन डॉक्यूमेंट का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर उपलब्ध कराया जा चुका है। इस पर संबंधित विभागों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जा रही हैं। 26 जुलाई को ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जाना है।
रेड कैटेगरी: इसमें छह ऑटोमोबाइल, 10 ऑयल एंड पेट्रोलियम, चार कोक मेकिंग, दो डाइज, पांच फार्मास्युटिकल कंपनी, छह हॉस्पीटल, 17 होटल, चार ग्ल्यू मैन्यूफैक्चरिंग, 13 मेटल, 48 शीट मैन्यूफेक्चरिंग, नौ स्लॉटर हाउस, दो मीट प्रोसेसिंग, 34 इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक टैक्सटाइल, एक टेनरी, 10 जनरेटर सेट, एक पेस्टीसाइड, एक पेंट और एक सीबीएमडब्ल्यूटीएफ इकाई शामिल है।
ऑरेंज कैटेगरी: इसमें छह बेकर एंड कन्फेक्शनरी यूनिट, पांच फूड प्रोसेसिंग यूनिट, छह डेरी एंड डेरी प्रोडक्ट्स, दो मिल्क प्रोसेसिंग, एक मिल्क प्रोडक्ट, 12 रबर, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन, 55 कास्टिंग, एक कॉटन, एक गैस, तीन सेरेमिक, चार कोक मेकिंग, तीन डीजल इंजन, 13 इंजीनिय¨रग, 19 मशीनिंग, 10 प्रिंटिंग प्रेस, एक आइस कैंडी, तीन सर्जिकल प्रोडक्ट, पांच वायर मेकिंग, एक मेटल चैन, एक मेटल स्क्रैप, छह ट्रांसफार्मर, चार ऑयल पैकिंग, आठ स्क्रैप ट्रेडिंग, एक फर्टिलाइजर, एक पेपर प्रोडक्टस, एक हैंडमेड पेपर, एक प्लाईबोर्ड मैन्यूफैक्च¨रग, चार पीवीसी पाइप, तीन रेडिएटर, तीन रबर शीट, एक बल्ब फिलामेंट, पांच एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, दो मॉल, एक बॉटलिंग प्लांट, दो बिल्िडग, एक कैल्सियम स्ट्रेट, एक कॉनवेयर बेल्ट, एक कॉरीडोर प्रोजेक्ट, चार ग्रीन गैस, पांच आरएमसी, दो पैकेजिंग मैटेरियल, दो लेमीनेटर, एक-एक वेल्वेट, वाटर पार्क, स्पेयर पार्ट्स, ग्लास इंडस्ट्री, सर्विस सेंटर, टेस्टिंग लैब, टाउनशिप, वेयर हाउस, गुटखा, मोबाइल टावर, फिनोल, सेल ऑफ पेट्रोल, सिलिकेट इकाइयां हैं।
ग्रीन कैटेगरी: 11 एक्सपोर्ट, तीन फ्लोर मिल, एक फ्लाई एश ब्रिक, 39 फुटवियर, 15 ट्रेडर्स, पांच प्लास्टिक मैन्यूफेक्च¨रग, तीन लेदर, एक लेदर बोर्ड, चार हैंडीक्राफ्ट, दो पैकर, 13 पोली इंडस्ट्रीज और एक मार्बल फैक्टरी शामिल हैं।
व्हाइट कैटेगरी में केवल 36 उद्योग
ताज ट्रेपेजियम जोन में सीपीसीबी की गाइडलाइन के आधार पर केवल व्हाइट कैटेगरी के उद्योग लग सकते हैं। इनमें 36 छोटे-छोटे गैर वायु व जल प्रदूषणकारी उद्योग शामिल हैं। व्हाइट कैटेगरी में फुटवियर, होटल, हॉस्पीटल, कोल्ड स्टोरेज आदि शामिल नहीं हैं, जबकि आगरा में यह चारों प्रमुखता से हैं।