नईदिल्लीलीक्स… स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। वहीं कुछ छात्राओं ने फैसले के विरोध में कक्षा का बहिष्कार कर दिया।
हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीः हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने अपने अह्म फैसले में दो महत्वपूर्ण बातें कहीं, जिसमें हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं। छात्र स्कूल-कॉलेज में तयशुदा यूनिफार्म पहनने से इनकार नही कर सकते। हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में लड़कियों समेत अन्य लोगों की तरफ से लगाई गई सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दीं।
राज्य सरकार के फैसले पर रोक से भी इनकार
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जयबुन्नेसा महियुद्दीन की तीन सदस्यीय बेंच ने राज्य सरकार द्वारा स्कूल-कालेजों में स्कूल यूनिफार्म को जरूरी बताने के आदेश को निरस्त करने से भी इनकार कर दिया।
परीक्षा छोड़कर निकली छात्राएं
वहीं कर्नाटक के यादगीर में केंबीवी गर्वन्मेंट कालेज में आज छात्राओं ने हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। यह परीक्षा दस बजे से एक बजे के बीच थी लेकिन इसके बाद छात्राएं कालेज से चली गईं।
अवैसी ने फैसले पर असहमति जताई
इस आदेश के खिलाफ राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के नेता असुद्दीन ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अऩ्य संगठनों से आवाज उठाने की अपील की है।