आगरालीक्स..शर्मनाक. प्ले स्कूल में अधिकारी की तीन साल की बेटी के साथ डिजिटल रेप किया गया, जानें क्या है डिजिटल रेप, किस धारा के तहत होती है कार्रवाई, इसे निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। #alloutdigitalrape# #rapebydigit# #nirbhayaact#
ग्रेटर नोएडा की एक सोसायटी में संचालित प्ले स्कूल में अधिकारी की बेटी पढ़ती है, वह शुक्रवार को स्कूल से लौटी। उसने अपने परिजनों को बताया कि स्कूल में एक अंकल ने उसके साथ गलत काम किया, इससे उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। अधिकारी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

डिजिटल रेप की शिकार हुई मासूम
नोएडा के प्ले स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। उसने बताया कि स्कूल में एक अंकल ने उसके प्राइवेट पार्ट में उंगली डाली, इसके बाद मासूम को दर्द होने लगा। पुलिस ने मासूम का मेडिकल कराया है और स्कूल के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।
डिजिटल रेप को भी आईपीसी में किया गया शामिल
डिजिटल रेप का मतलब है कि बिना मर्जी के किसी महिला के प्राइवेट पार्ट में उंगली, पैर का अंगूठा, अंगूठा डालता है तो इसे डिजिटल रेप माना जाता है। डिजिटल रेप का मतलब इंटरनेट के माध्यम से किया गया रेप नहीं है। दिल्ली के निर्भया रेप केस के बाद 2013 में किए गए आपराधिक कानून संशोधन 2013 के माध्यम से डिजिटल रेप को भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया। इसे निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के खंड बी में कहा गया है कि महिला के मुंह, मूत्रमार्ग, योनि या गुदा में किसी भी हद तक किसी भी वस्तु या शरीर का हिस्सा जो लिंग नहीं है वह डिजिटल रेप की श्रेणी में आएगा।