नईदिल्लीलीक्स…इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई।आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आईटीआर-3 फॉर्म भी रिलीज।
ऑनलाइन फॉर्म जारी किए

आयकर विभाग ने इससे पहले टैक्सपेयर के लिए पहले ही आईटीआर-2, आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं।
आईटीआर में कुल 7 फॉर्म
आईटीआर में कुल 7 फॉर्म होती है। आईटीआर-3 फॉर्म का उपयोग एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार कर सकता है, जिसकी आमदनी ‘व्यवसाय या पेशे के प्रॉफिट या गेन’ से होती है। इसके अलावा वह व्यक्ति भी आईटीआर फॉर्म 3 का उपयोग कर सकता है जो फॉर्म ITR-1 (सहज), ITR-2 या आईटीआर-4 (सुगम) फाइल करने के लिए पात्र नहीं है।
31 जुलाई के बाद लगना शुरू होगा फाइन
वित्त वर्ष 23 के लिए सभी टैक्सपेयर को 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। अगर आप इस तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते तो आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।