मथुरालीक्स…श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष में दिया ये फैसला. खुशी में लोगों ने एक दूसरे का कराया मुंह मीठा…
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मूभूमि केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने स्वामित्व को लेकर दाखिल सिविल वादों को पोषणीय माना तथा मस्जिद पक्ष की अर्जियां खारिज कर दीं. कोर्ट ने छह जून को सुरक्षित किए गए आदेश को सुनाया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.
मंदिर पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी का कहना है कि मंदिर पक्ष की बड़ी जीत हुई है और यह ऐतिहासिक फैसला है. मस्जिद पक्ष की तरफ से प्लेससे आफ वर्शिप एक्ट, मियाद कानून और वक्फ संपत्ति होने के आधार पर यह कहा गया था कि सिविल कोर्ट को वाद सुनने का अधिकार नहीं है. मंदिर पक्ष ने इन आपत्तियों को निराधार बताया था. भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशवदेव सति 18 सिविल वादों में 15 की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने की थी. वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के संकेत भी दिए गए हैं.
इस केस में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मथुरा में लोगों ने, संतों ने खुशी जताई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष जताया.