आगरालीक्स ..(.Agra News 30th September )आगरा नगर निगम के सदन में हंगामा, हाउस टैक्स को लेकर बड़ा निर्णय, अब हाउस टैक्स में 31 अक्टूबर तक मिलेगी 10 फीसद की छूट।
आगरा में गुरुवार को नगर निगम सदन बुलाया गया। सदन के शुरूआत में ही पार्षदों ने सदन देर से बुलाने और आम लोगों की समस्याओं का समाधान न होने पर विरोध किया। सदन में हाउस टैक्स से मिलने वाले राज्य पर चर्चा हुई।

सदन में हाउस टैक्स से मिलने वाले राजस्व पर चर्चा हुई। पार्षदों ने कहा कि नगर निगम सीमा में 365000 हाउस होल्ड हैं। जहां व्यावसायिक गतिविधि हो रही हैं वहां आवासीय दर से हाउस टैक्स वसूला जा रहा है। इससे नगर निगम को कम राजस्व मिल रहा है। पार्षदों ने उदाहरण देते हुए बताया कि बेलनगंज के भगवती प्लाजा में केवल 40 प्रतिशत दुकानों का असेसमेंट हुआ 60 प्रतिशत का असेसमेंट कराया ही नहीं गया।
31 अक्टूबर तक 10 फीसद छूट
हाउस टैक्स जमा करने पर 30 सितंबर तक 10 फीसद छूट दी जा रही थी। नगर निगम के सदन में निर्णय लिया गया है यह छूट अब 31 अक्टूबर तक दी जाएगी।
हाउस टैक्स पर अवैध वसूली करने वालों को भेजा जाएगा जेल
सदन में हाउस टैक्स के लिए सुविधा शुल्क लेने का मामला भी उठा। मेयर नवीन जैन ने कहा कि हाउस टैक्स को लेकर कोई अवैध वसूली करता है तो उसे जेल भेजा जाएगा, किसी व्यक्ति से सुविधा शुल्क नहीं लेना है।