टाइम्स आॅफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई के प्रेस इन्फोर्मेशन आॅिफसर आरके गौड का कहना है कि चार्जशीट में डीईआई में बीएससी के छात्र और नेहा शर्मा के जूनियर उदय स्वरूप पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) 376 (रेप) और 201 ( सुबूतों को नष्ट करने) की धाराएं लगाई गई हैं। चार्जशीट में उदय स्वरूप के खिलाफ जुटाए सुबूत और केस से जुडी हुई डिटेल दी गर्इ् हैं। जबकि यशवीर संधु पर हत्या और रेप में उदय स्वरूप का साथ देने का दोषी माना गया है।
22 महीने पहले हुई थी हत्या
नेहा शर्मा डीईआई से पीएचडी कर रही थी। 15 मार्च 2013 को उनकी लैब में हत्या करने के बाद कार को खेल गांव के पास रोड पर खडी कर दिया गया था। पुलिस को लावारिस कार की जानकारी होने पर नेहा शर्मा की तलाश की गई तो लैब में खून से लथपथ शव मिला था। कपडे उतरे हुए थे और शरीर पर 18 कट के निशान थे। जम्मू में तैनात उनके पिता रक्षक पाल शर्मा ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
दोनों आरोपी जमानत पर हुए रिहा
इस मामले में आरोपी उदय स्वरूप और यशवीर संधु के खिलाफ आगरा पुलिस सुबूत नहीं जुटा सकी थी। इसके चलते दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
15 मार्च 2013 : डीईआई लैब में हत्या। नेहा की कार खेल गांव के पास मिली।
16 मार्च : छात्र-छात्राओं ने आंदोलन छेड़ा। दो दिन तक पूरे शहर में हंगामा रहा।
17 मार्च : पुलिस जांच, छात्रा का गायब लैपटॉप लैब के पीछे झाड़ियों में मिला।
18 मार्च : नेहा का मोबाइल भी परिसर में मिला। गाइड समेत सैकड़ों से पूछताछ।
31 मार्च : निठारी कांड में जांच करने वाली फोरेंसिक टीम ने लैब से साक्ष्य जुटाए।
02 अप्रैल : जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गूंजा नेहा शर्मा हत्याकांड।
05 अप्रैल : जम्मू-कश्मीर की पुलिस टीम आई। दो दिन यहां रही।
23 अप्रैल : उदय और यशवीर की गिरफ्तारी। दोनों को जेल भेजा।
16 जुलाई : पुलिस ने अदालत में भी चार्जशीट पेश कर दी।
22 जुलाई : सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश।
29 अगस्त : सीबीआई ने डीईआई पहुंचकर जांच शुरू की।
11 फरवरी : 2014 उदय और यशवीर कोर्ट से जमानत पर रिहाजनवरी 2015 : सीबीआई ने आगरा के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, उदय स्वरूप ने रेप के बाद की थी हत्या
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