आगरालीक्स… आगरा के न्यूरोसर्जन डॉ आरसी मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं, डॉ आरसी मिश्रा को अरेस्ट कर 3 दिसंबर को कोर्ट में पेश करने के लिए एसएसपी को आदेश दिए हैं।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा संख्या 114 15, थाना पफतेहाबाद में न्यूरोसर्जन डॉ आरसी मिश्रा ने चोटिल सपना का चिकित्सकीय परीक्षण किया था। यह केस न्यायालय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश में चल रहा है, इस केस में साक्षी न्यूरोसर्जन डॉ आरसी मिश्रा ने चिकित्सकीय परीक्षण किया था, इसे प्रमाणित करने के लिए कोर्ट के सामने न्यूरोसर्जन डॉ आरसी मिश्रा का साक्ष्य अंकित किया जाना है। इसके लिए डॉ आरसी मिश्रा को कई बार सम्मन तामील कराने के प्रयास किए गए।
सम्मन नहीं किए रिसीव, चैंबर पर चस्पा की जामनती वारंट की कॉपी
थाना फतेहाबाद के पैरोकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि न्यूरोसर्जन डॉ आरसी मिश्रा और उनके स्टाफ द्वारा सम्मन रिसीव नहीं किया गया। ऐसे में उनके चैंबर के बाहर कोर्ट की आदेशिकाएं चस्पा की गईं, इसके बाद भी वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। न्यूरोसर्जन डॉ आरसी मिश्रा के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया गया, वे नहीं मिले तो चैंबर के बाहर चस्पा कर दिया गया।
अरेस्ट कर तीन दिसंबर को पेश करने के आदेश
कोर्ट ने प्रथमदृष्टता न्यूरोसर्जन डॉ आरसी मिश्रा के क्रत्य को धारा 350 के तहत दंडनीय माना है, डॉ आरसी मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। एसएसपी आगरा को गैर जमानती वारंट प्रेषित करते हुए साक्षी न्यूरोसर्जन डॉ आरसी मिश्रा को अरेस्ट कर 3 दिसंबर 2018 को पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट में उपस्थित कराने के आदेश दिए हैं।
सपना