Now charitable organizations and trusts will be able to register for income tax till June 30 2024…#agranews
आगरालीक्स…नेशनल चैम्बर के प्रयास लाए रंग. चैरिटेबल संस्थाओं व ट्रस्ट को मिली बड़ी राहत. अब 30 जून तक इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करने का मिला समय
नेशनल चैंबर आफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के प्रयास रंग लाए हैं. इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान चैरिटेबल संस्थाएं व ट्रस्ट को विभाग की ओर से बड़ी राहत दी गई है. सीबीडीटी की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के तहत अब आगरा सहित देश की सभी ट्रस्ट, सोसाइटी और चैरिटेबल आर्गेनाईजेशन को 30 जून 2024 तक इनकम टैक्स मे रजिस्ट्रेशन देने की घोषणा कर दी गई है.
मार्च में वित्त मंत्री से मिला था प्रतिनिधिमंडल
नेशनल चैम्बर ऑफ़ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष राजेश गोयल एवं आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन /पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने मार्च में नई दिल्ली जाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। नेशनल चैम्बर ऑफ़ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के आयकर प्रकोष्ठ के पूर्व चेयरमैन अनिल वर्मा, योगेश जिंदल, अनिल अग्रवाल, सीए प्रार्थना जलान इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहीं. वित्त मंत्री के साथ बैठक में व्यापारी वर्ग को हो रही अनेक परेशानीयो के विषय मे चर्चा की थी, उसी मे एक विषय था जो की चैरिटेबल संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर पिछले कुछ समय में बहुत सारे नए प्रावधान आए है और पूरी जानकारी न होने के कारणवश बहुत सी संस्थाएं अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई है. इसके बाद उन सब संस्थाओं को भारी टैक्स चुकाना पड़ रहा है और बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
इसको संज्ञान में लेते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई वार्ता का ही असर है कि सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमे सभी ट्रस्ट, सोसाइटी और चैरिटेबल आर्गेनाईजेशन को 30 जून 2024 तक इनकम टैक्स मे रजिस्ट्रेशन देने की घोषणा कर दी गई है. नेशनल चैम्बर द्वारा उजागर की गई समस्या का समाधान हुआ है और इससे आगरा, मथुरा एवं संपूर्ण भारत की सभी चैरिटेबल संस्थाओं को इससे बहुत लाभ मिलेगा.