आगरालीक्स.. आगरा में पॉलीथिन पर रोक के पहले दिन 20 हजार रुपये का जुर्माना और 35 किलो पॉलीथिन जब्त की गईं, थैले को पॉलीथिन बताने पर निगम की टीम और व्यापारियों में विवाद हो गया।
रविवार से आगरा सहित यूपी में 15 जुलाई से 50 माइक्रॉन तक के पॉलीथिन पर प्रतिबंध लग गया। इसके लिए आगरा के 100 वार्ड को चार जोन में बांटा गया है, चार जोनल कमिश्नर को पॉलीथिन इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। पहले दिन निगम की टीमों ने पॉलीथिन इस्तेमाल करने पर करीब 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और 35 किलोग्राम पॉलीथिन जब्त की है।
थैले को पॉलीथिन बताने पर विवाद
वहीं, प्रतिबंधित पॉलीथिन को लेकर भी विवाद होने लगा है, रविवार को पहले दिन दरेसी बाजार स्थित वैष्नो मसाले के यहां जेएसओ सुरेंद्र यादव की टीम ने जांच की। दुकान में रखे थैलों को टीम ने पॉलीथिन बताया, इस पर विवाद हो गया, टीम ने थैलों को जलाकर देखा, काला धुआं उठने पर कहा कि इसमें प्लास्टिक मिला हुआ है। वे पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने लगे, विरोध के बाद 1100 रुपये की रसदी काट दी।
ये होगी कार्रवाई
डीएम रवि कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में पॉलीथिन की बिक्री को रोकने की जिम्मेदारी एडीएम सिटी की होगी। वहीं देहात में यह जिम्मेदारी प्रत्येक एसडीएम को दी गई है। 50 माइक्रॉन से कम की पॉलीथिन की बिक्री नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंध लगने के बाद दुकानों पर पॉलीथिन का इस्तेमाल करते पकडे जाने पर 10 हजार से एक लाख तक का जुर्माना लगेगा। व्यक्तिगत उपयोग पर एक से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाना है। इसके साथ ही जेल का भी प्रावधान है।
नगर निगम के चार जोन
छत्ता जोन, विनोद कुमार गुप्ता संयुक्त नगरायुक्त
हरीपर्वत जोन, अनुपम शुक्ला सहायक नगरायुक्त
लोहामंडी जोन, तरुण शर्मा, मुख्य अभियंता सिविल
ताजगंज जोन, संजय कटियार मुख्य अभियंता यांत्रिक व विद्युत
पॉलीथिन पर रोक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर
18001803015 पर संपर्क कर सकते हैं।
फाइल फोटो