आगरालीक्स.. आगरा में त्योहार और कोरोना संक्रमण के चलते 21 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। कोरोना मरीजों के लिए टोल फ्री 18001805145 और 0522 2230006 पर संपर्क कर सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एडीएम प्रशासन आगरा निधि श्रीवास्तव ने गणेश चतुर्थी, मोहर्रम, उस और दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती को देखते हुए धारा 144 को 21 अक्टूबर तक बढाए जाने के आदेश जारी किए हैं।
क्या है धारा 144
धारा 144 को कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहा जाता है, इसके लिए जिले के डीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को अधिकार मिला है कि वे कानून व्यवस्था ना बिगडे इसके लिए आदेश जारी कर धारा 144 लागू कर सकते हैं, यह निषेधाज्ञा है, धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लग जाती है।