
एडीएम सिटी राजेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार विभिन्न धार्मिक पर्वों-होलिका दहन, होली, चेटीचन्द, रामनवमी, डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती तथा प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत आम जन-जीवन एवं सार्वजनिक सम्पतियों की सुरक्षा व शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने के लिए आगरा महानगर में आगामी 10 मई तक धारा-144 लागू रहेगी। इसके तहत सार्वजनिक मार्गों पर जाम लगाने तथा अफवाह फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जायेगा। बिना किसी पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, जुलूस, झांकी नहीं निकाली जा सकेगी। लाउडस्पीकरों की साउण्ड प्रतियोगिता बिना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं कर सकेगा। आगरा महानगर के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के अपर नगर मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट अनुमति देने के लिए सक्षम होंगे। उपरोक्त आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
शहर का माहौल गर्म
विहिप नेता अरुण माहौर की हत्या के बाद भाजपा नेत्री कुंदनिका शर्मा सहित अशोक लवानियां और शशांक चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अरेस्ट किए जाने से मामला गर्मा गया है। ऐसे में सांप्रदायिक तनाव के हालात हैं, इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्ती कर दी है। सख्त निर्देश दिए हैं कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
होली के बाद होगी दूसरी होली
कलक्ट्रेट के महाघेराव के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ राम शंकर कठेरिया ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है। भाजपाईयों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं तो होली के बाद दूसरी होली खेली जाएगी। उनके इस बयान के मीडिया में आने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। उधर, भाजपाईयों में भी खलबली है, आश्वासन के बाद भी भाजपा नेत्री कुंदनिका शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया, हिंदूवादी संगठनों के 15 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
Leave a comment