आगरालीक्स… आगरा में धारा 144 लागू कर दी गई है। धार्मिक आयोजन और परीक्षाओं को देखते हुए दो दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) धर्मेन्द्र सिंह ने आगरा महानगर तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) राजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में धारा-144 लागू किये जाने सम्बन्धी निर्गत आदेश के अनुसार आगामी महानवमी, विजयादशमी, मौहर्रम, महर्षि बाल्मीकि जयंती, दीपावली, गुरूनानक जयंती, चेहल्लुम, गुरूतेगबहादुर शहीदी दिवस तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन झांकी, जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाले जायेंगे। आगरा महानगर के व्यस्ततम मार्ग एमजी रोड एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बारातों के जुलूस जन सुविधा के दृष्टिगत नहीं निकाले जायेंगे। सार्वजनिक मार्गों पर जाम नहीं लगाया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाउड स्पीकरों की साउण्ड प्रतियोगिता का प्रयोग बिना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा।
परीक्षा केंद्रों के पास नहीं लगेगी भीड
परीक्षा केन्द्रों के संचालन करने अथवा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों अथवा परीक्षा संचालन हेतु ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं जायेगा तथा आस-पास फोटो स्टेट की दुकानें बन्द रहेंगी। आवागमन सुचारू रखने हेतु कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने सामान नहीं रखेगा और न ही कोई ठेला अथवा फड़ लगवायेगा।
क्या है धारा-144
सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है. इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है. और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है.
क्या है सजा का प्रावधान
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है. इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है. वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है.
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