आगरालीक्स… आगरा में धारा 144 लागू कर दी है, यह 27 जनवरी 2020 तक रहेगी, पांच और उससे अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर समूह में एकत्रित नहीं हो सकते हैं।
एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी के अनुसार, विभिन्न धार्मिक पर्व, नववर्ष दिवस, अयोध्या में श्रीराम मंदिर को लेकर वर्तमान परिस्थितियों, परीक्षाओं के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 जनवरी तक धारा 144 लागू की गई है।
इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई झांकी, जुलूस भी बिना अनुमति के नहीं निकाल सकेंगे। यह बरातों, शव यात्राओं, धार्मिक और परंपरागत मेलों पर लागू नहीं होगी। आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई होगी।
यह भी लगाए गए प्रतिबंध
- आवागमन सुचारु रखने के लिए कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने सामान नहीं रखेगा। न ही कोई ठेला अथवा फड़ लगवाएगा।
- शादी-सगाई अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्र धारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा।
- कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा।
- फाइल फोटो