नईदिल्लीलीक्स… सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म भूमि मामले में हाईकोर्ट के सर्वे के फैसले पर रोक लगाने से इंकार। मस्जिद के पैरोकारों को झटका।
मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं, सुनवाई अब जनवरी में
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इंकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई नौ जनवरी-2024 को होगी।
हाईकोर्ट ने दिए थे कोर्ट कमिश्नर सर्वे के आदेश
उल्लेखनीय है कि गत दिवस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को अनुमति दी थी।
एएसआई सर्वे पर फैसला 18 दिसंबर को
हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की मांग स्वीकार कर ली है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन के मुताबिक एएसआई सर्वे कब होगा और कितने सदस्य होंगे। इसके बारे में 18 दिसंबर को फैसला होगा।