नईदिल्लीलीक्स… सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा की सुनवाई के दौरान आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। ट्रायल कोर्ट को भी आदेश जारी
निचली अदालत को आठ जनवरी तक एक्शन लेने पर रोक
संभल में हुई हिंसा के बाद मस्जिद के सर्वे मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) से कहा है कि आठ जनवरी तक केस में कोई एक्शन नहीं ले। शांति जरूरी है।
याचिकाकर्ता से पूछा हाईकोर्ट क्यों नहीं गए
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में कोर्ट के आदेश के बिना कुछ नहीं किया जाए। हांलाकि याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है, जिसमें मस्जिद पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के मस्जिद के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है।
जिला प्रशासन शांति समिति बनाएगा, तटस्थ रहेगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन सभी दलों के साथ शांति समिति बनाएगा। पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी न हो। याचिकाकर्ता ने कहा कि देशभर में इस तरह के 10 मामले हैं, जिसमें पांच यूपी है। इनमें पहले मुकदमा दायर किया जाता है, फिर कहानी गढ़ी जाती है।
उचित मंच पर दी जानी चाहिए चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रतिवादी कैविएट पर उपस्थित हुए हैं। हमें लगता है कि याचिकाकर्ताओं को 19 तारीख को पारित आदेश को उचित मंच पर चुनौती देनी चाहिए। इस बीच शांति और सद्भाव रखना चाहिए।