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Taj Mahal Update : SC ordered an immediate stop on all Commercial activities in 500 meter radius of Taj Mahal, 400 hotel, emporium & shops may close #agra
आगरालीक्स.. (2 मिनट में पूरी खबर) …आगरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 400 से ज्यादा होटल, एंपोरियम और दुकानों पर लटकी तलवार, ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण को दिए आदेश। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने 17 वीं शताब्दी के स्मारक, ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधि रोकने के लिए किए गए आवेदन को अनुमति देते हुए आदेश जारी किए हैं।
ये है पूरा मामला
ताजमहल के आस पास के दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था कि 500 मीटर के दायरे में दुकानें संचालित हो रही हैं जबकि दुकानदारों को 500 मीटर के दायरे के बाहर जगह आवंटित की गई है। इससे पहले मई 2000 में भी ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां रोकने के आदेश जारी किए गए थे।
ये है ताजमहल का 500 मीटर का दायरा
ताजमहल की सीमा या दीवार से 500 मीटर के क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, इसके लिए आगरा विकास प्राधिकारण को आदेश दिए गए हैं कि वे गतिविधिवियों पर रोक लगाए।
ताजमहल के आस पास के 400 होटल, दुकानदार और एंपोरियम संचालक परेशान
ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में पश्चिमी गेट, पूर्वी गेट और दक्षिणी गेट पर होटल, दुकानदार और एंपोरियम हैं। इसके साथ ही चारों कटरों में भी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं। इस आदेश से कारोबारी परेशान हैं।
ताजमहल के दक्षिणी गेट की दीवार से सटाकर दुकानें, एंपोरियम और होटल
ताजमहल के दक्षिणी गेट की दीवार के बगल से ही दोनों तरफ दुकानें हैं। एंपोरियम के साथ ही होटल और रेस्टोरेंट भी संचालित किए जा रहे हैं। फोटो की दुकानें हैं। वहीं, पश्चिमी गेट के आस पास भी दुकाने हैं।
1996 में सुप्रीम कोर्ट गए थे दुकानदार
इससे पहले ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक के लिए जारी किए गए आदेश पर दुकानदार 1996 में सुप्रीम कोर्ट गए थे, कोर्ट में कहा था कि आदेश की जिला प्रशासन ने अपनी तरह से व्याख्या कर दी है। इसी तरह से 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जारी किए गए आदेश की कॉपी मिलने के बाद दुकानदार आगे निर्णय लेंगे, जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।