Woman dies after getting trapped in generator in band…#etahnews
Three people including Atiq Ahmed sentenced to life imprisonment in Umeshpal kidnapping case, seven accused including Ashraf acquitted
लखनऊलीक्स… इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेशपाल अपहरण कांड में अतीक अहमद समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा। एक-एक लाख का जुर्माना भी।
एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया

हाईकोर्ट की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश पासी को उमेशपाल का अपहरण कर मारपीट करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। एक-एक
लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया।
भाई अशरफ को बरी किया
साथ ही इस मामले में अतीक के भाई अशरफ और सात अन्य को बरी कर दिया गया।
बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का मामला
बसपा विधायक राजूपाल की वर्ष 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में अतीक अहमद उसके भाई अशरफ समेत पांच नामजद आरोपी और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया था।
उमेशपाल गवाह थे,जिनका अपहरण किया था
इस मामले में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह थे, जिनका 28 फरवरी में 2006 में अपहरण किया गया था और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई थी।
नैनी जेल से एमपी-एमएल कोर्ट में लाया गया
बाहुबली अतीक अहमद को कड़े सुरक्षा घेरे में नैनी जेल से एमपी-एमएलए कोर्ट में लाया गया। इससे पूर्व यूपी पुलिस अतीक अहमद को सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती केंद्रीय जेल से लेकर प्रयागराज लाई थी और उसे नैनी जेल में रखा गया था।
अशरफ व फरहान भी आरोपी
दोपहर करीब अतीक अहमद, अशरफ और फरहान को कोर्ट लाया गया।