आगरालीक्स …अब आगरा के होटल, रेस्टोरेंट और पब में ताजा बीयर मिल सकेगी। रेस्टोरेंट में अपनी खुद की बीयर बनाने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके लिए मंगलवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवां संशोधन) नियमावली-2019 जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश में लघु यवासवनी (माइक्रो ब्रिवरी) स्थापित करने में सहूलियत मिलेगी।
ढाई लाख रुपये किया लाइसेंस शुल्क
इसके लिए 1974 से निर्धारित लाइसेंस शुल्क 25 हजार रुपये को बढ़ाकर ढाई लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही लाइसेंस के नवीनीकरण फीस में भी वृद्धि की गई है। उत्पादकों द्वारा बीयर के थोक विक्रय की धनराशि को दो कार्य दिवस में राजकोष में जमा न करने पर पांच हजार रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगेगा। माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना के लिए कोई भी व्यक्ति जो होटल, रिसार्ट, रेस्टोरेंट एवं वाणिज्यिक क्लब के लिए बार लाइसेंस धारी हो, संबंधित जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को आवेदन करेगा। आवेदक द्वारा सभी शर्त पूरी करने पर आबकारी आयुक्त शासन की अनुमति से अर्जी स्वीकार करेंगे।