आगरालीक्स…अब 60 और 90 एमएल की बोतलों में भी मिलेगी अंग्रेजी शराब. यूपी में नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी. पुराने लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यूवल, इस बार ई—लॉटरी से मिलेगा लाइसेंस
यूपी की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई बैठक में 2025—26 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है. इस नई नीति के तहत देशी—विदेशी शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई—लॉटरीसे होगा. विभाग इस बार पुराने लाइसेंस को रिन्यूवल नहीं करेगा. इसके अलावा विदेशी मदिरा अब 60 और 90एमएल की बोतलों में भी मिलेगी.
कंपोजिट दुकानों का लाइसेंस भी जारी होगा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नई आबकारी नीति मे प्रदेश में पहली बार कंपोजिट दुकानों का लाइसेंस भी जारी किया जा सकता है जिसमें विदेशी शराब, बीयर औरवाइन की एक साथ बिक्री की सुविधा होगी. हालांकि इन दुकानों पर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी. इस नीति केतहत 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित यिका गया है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 40000 करोड़ रुपये अधिक है. वहीं प्रीमियर रिटेल दुकानों के लाइसेंस का रिन्यूवल 25 लाख रुपये वार्षिक फीस लेकर करने का फैसला लिया गया है. पिछले साल की तरह लाइसेंस फीस यथावत रखी गई है. कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी दो से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकेंगी.
60 और 90 एमएल की बोतलों में भी मिलेगी शराब
पहली बार विदेशी मदिरा की 60 और 90 एमएल की बोतलों की बिक्री की अनुमति भी दी गई हे. बैठक में मॉल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांउ की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि सक्षम स्तर से अनापत्ति मिलने पर हवाई अड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर मुख्य भवन में प्रीमियम रिटेल की दुकानें अनुमन्य होंगी. इनका मुख्य द्वार भवन के अंदर होने की बाध्यता खत्म् कर दी गई है.