आगरालीक्स…आगरा सहित उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण का चक्रानुक्रम पूरा करने का आदेश राज्य सरकार और चुनाव आयोग को दिया है। अदालत ने पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के आदेश दिए हैं।
ये है मामला
यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर 25 से 27 मार्च के बीच अधिसूचना जारी होनी थी। इससे पहले चुनाव के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा आरक्षण सूची जारी की गई थी, इस पर दावेदारों ने आपत्ति की। हाईकोर्ट में आरक्षण के लिए किस वर्ष को आधार बनाया गया है, इस मुददे को उठाने वाली याचिका पर 15 मार्च तक आरक्षण और आवंटन को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट ने निर्णय सुना दिया है।