आगरालीक्स .(Agra News 24th April 2021 ).आगरा में वीकएंड कर्फ्यू में कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, शादी में जा सकते हैं, किसे है बाहर जाने की अनुमति, सोमवार सुबह सात बजे तकबाहर निकलने पर रोक।
आगरा में शुक्रवार रात आठ बजे से वीकएंड कर्फ्यू लग गया है, यह सोमवार सुबह सात बजे तक रहेगा। बाहर निकलने पर रोक है, कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए लोगों से घर पर ही रहने के लिए कहा जा रहा है।
ये है नियम
दिनांक 23 अप्रैल 2021 से प्रत्येक शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक बंदी रहेगी
सप्ताह में प्रत्येक सोमवारए मंगलवारए बुधवार और गुरुवार के दिनों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजते तक नाइट कोरोना कफ्र्यू प्रभावी रहेगा
वृहद औद्योगिक इकाइयोंध्सूक्ष्मए लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के संचालन की अनुमति होगीण् यदि कोई भी व्यक्ति इन इकाइयों के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति पत्र या औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी पचियर पत्र दिखाकर इन इकाइयों के कार्य हेतु जाने की छूट रहेगी
4ण् इस अवधि में शासन के पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड 19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शादी के समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्कध्सेनेटाइजर और सामाजिक दूरी के उपयोग एवं कोविड 19 प्रोटोकोल के अनुसार अन्य सावधानियांे के साथ में पूर्व से निर्धारित विवाह कार्यक्रम के अनुमति होगीण् कफ्र्यू के दौरान विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सदस्यध्आवश्यक व्यवस्थाओं में लगे व्यक्तियों के आवागमन के लिए शादी का मूल निमंत्रण कार्ड के रूप में अनुमन्य होगा
ई.काॅमर्स कंपनियों एवं होम डिलीवरी करने वाली सभी कंपनियों को उक्त नाइट कोरोना कफ्र्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए उनके आईडी कार्ड के आधार पर आने.जाने की छूट रहेगी
उपरोक्त बंदी एवं नाइट कोरोना कफ्र्यू के दौरान दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं दूधध्फलध्सब्जीध्अखबारध्दवाओं एवं चिकित्सा सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी