आगरालीक्स .(.Agra News 14th October ).आगरा में 16 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी, बिना पूर्व अनुमति के पांच से अधिक लोग एक खड़े नहीं हो सकेंगे। धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 व महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी का कहना है कि आगामी दिनों में राम नवमी, दशहरा, ईद, दिवाली, गुरु नानक जयंती सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए धारा 144 16 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
धारा 144 में ये हैं प्रतिबंध
सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर, आतिशबाजी नहीं होगी
जिले में बिना अनुमति कोई धरना, जुलूस व सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा
पांच से अधिक व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के खड़े नहीं हो सकेंगे
कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, बल्लम सहित अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकेगा।

छह महीने से धारा 144
इस साल आगरा में 10 महीने से छह महीने में धारा 144 लागू रही है। पहले 14 जून से 10 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई, 16 अगस्त से 10 अक्टूबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई। अब 16 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है।