आगरालीक्स..(Agra News 11th December).. आगरा में अब हॉस्पिटल और होटलों को जल प्रदूषण निवारण के उचित इंतजाम करने पर अनुमति मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा के टीटीजेड क्षेत्र में ग्रीन कैटेगरी के उद्योग लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। अभी तक ग्रीन कैटेगरी के उद्योग ही लगाए जा सकते थे।
आगरा में ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन घोषित किया गया है, यहां अभी तक ऐसे उद्योग जिनसे वायु प्रदूषण नहीं होता है, उन्हें व्हाइट कैटेगरी में रखते हुए स्थापित करने की अनुमति थी। आगरा में व्हाइट कैटेगरी में 156 उद्योग हैं।
ग्रीन कैटेगरी से 15 से अधिक उद्योगों को मिली अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगरा में ग्रीन कैटेगरी के ऐसे उद्योगों को लगाने का रास्ता साफ कर दिया है, जिसमें वायु प्रदूषण का स्कोर कम है। आगरा में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 20 से कम वायु प्रदूषण स्कोर वाले 15 सहित अधिक उद्योगों को रखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन नए उद्योगों को स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है।
ये उद्योग खुल सकेंगे
इससे आगरा में गैस जेनसेट, बेकरी कन्फेशरी, फूड प्रोसेसिंग, टूथपेस्ट पाउडर, प्लाईवुड निर्माण, रोलिंग मिल, सेरेमिक्स उत्पादप, डेयरी उत्पाद, आयुर्वेदिक दवाएं, आइसक्रीम उत्पाद, सोडियम सिलिकेट, फर्नेस कास्टिंग, पेंट ब्लेंडिंग, सिंथेटिक डिर्टेजेंट।

होटल, हॉस्पिटल और कोल्ड स्टोरेज खोलने की उम्मीद बंधी
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि होटल, हॉस्पिटल और कोल्ड स्टोरेज से वायु प्रदूषण नहीं होता है, जल प्रदूषण के चलते इन पर रोक है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद होटल, हास्पिटल और कोल्ड स्टोरेज में जल प्रदूण निवारण के इंतजाम कर लिए जाते हैं तो इन्हें खोलने की अनुमति मिल सकती है।
10 -10 वायु प्रदूषण स्कोर वाले उद्योगों को नहीं लेनी होगी नीरी की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जल प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय करने वाले उद्योगों की स्थापना की राह टीटीजेड में आसान होगी। 10- 10 वायु प्रदूषण स्कोर वाले उद्योगों की स्थापना संबंधित विभागों की अनुमति से ही हो सकेगी। 20 से अधिक वायु प्रदूषण स्कोर वाले उद्योगों को ही नीरी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
कमल कुमार, प्रभारी अधिकारी सीपीसीबी