नईदिल्लीलीक्स…सपा नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खां 26 माह बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर यह राहत मिली।
जमानत की शर्ते ट्रायल कोर्ट तय करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जमानत की शर्ते ट्रायल कोर्ट तय करेगा। आजम खां को समुचित और सक्षम अदालत में एक पखवाड़े में अर्जी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर जमानत मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा।
एक केस में जमानत मिलते ही दूसरा केस दर्ज हो रहा था
सपा नेता आजम खां 26 महीने से जेल में थे। एक केस में उन्हें जमानत मिलती तब तक दूसरा केस लागू हो जाता। ट्रायल कोर्ट से आजम खां को अब तक 88 मामलों में जमानत मिली थी। 89 मामले में जमानत लेकर ट्रायल शुरू होना था लेकिन इससे पहले आजम ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी है।